*आईपीसी की धारा 411-412 से सावधान रहें*

अक्सर ऐसा होता है कि सोनार की दुकान पर कोई चोरी का सामान बेचता है ! चोर जब भी किसी सुनार की दुकान में चोरी के गहने बेचता है तो वह यह नहीं बताता कि यह सामान चोरी हो गया है! आभूषण खरीद कर बेचारा सुनार दुकानदार फंसा और आईपीसी की धारा 411 व 412 के तहत कार्यवाही शुरू !

*इससे बचने के उपाय 411-412*

1. सबसे पहले अगर कोई समान बेचने आये तो उसका *आधार कार्ड* लेकर हस्ताक्षर कर दे और लिखवा ले कि यह जेवर चोरी नहीं हुआ है !

2. अगर आपकी दुकान पर पुलिस आती है तो पुलिस को बताएं कि आप चोर के खिलाफ *धारा 120बी और 420- 379* मुकदमा दर्ज करें। इस अपराध को दर्ज करने के लिए आपको सामान बेचने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी !

3. पुलिस से आपके साथ सहयोग करने के लिए कहें! अगर पुलिस आपका सहयोग नहीं करती है तो आप उच्चाधिकारी से पुलिस अधिकारी की शिकायत कर *धारा 166 व 167* का मामला दर्ज करें।

4. यदि उक्त गहनों का असली मालिक चाहे तो आपसे समझौता करके अपने व्यापारी को नगद देकर अपना माल वापस ले सकता है !

5. अगर गहनों का मालिक आपके पैसे नहीं देता है तो आप सामान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं कि वह चोर के साथ मिलकर आपके साथ साजिश रच रहा है और आपके साथ धोखा कर रहा है और यह अपराध की श्रेणी में आता है *120बी और 420* *

6. ऐसा करने पर ज्वैलरी वाला आपसे समझौता कर लेगा और केस वापस ले लेगा! आप इस समस्या से आसानी से निजात पा लेंगे!

* कृपया इस जानकारी को अन्य सोनार भाइयों और व्यापारियों को अग्रेषित करें
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